नई दिल्ली, 7 जुलाई (Udaipur Kiran) । वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े जनकपुरी विकासपुरी हिंसा मामले के आरोपित सज्जन कुमार ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में खुद को निर्दोष बताया। स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने साेमवार काे सुनवाई के दौरान सज्जन कुमार का बयान दर्ज किया। सज्जन कुमार ने खुद को निर्देष बताते हुए कहा कि वे कभी इस अपराध में शामिल नहीं थे। वे इस अपराध में सपने में भी शामिल नहीं हो सकते और उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। नौ नवंबर, 2023 को इस मामले के पीड़ित मंजीत कौर ने अपने बयान दर्ज कराए थे। बयान में मंजीत कौर ने कहा था कि मैंने भीड़ के लोगों से सुना था कि सज्जन कुमार भीड़ में शामिल थे, लेकिन सज्जन कुमार को आंखों से नहीं देखा था।
कोर्ट ने 23 अगस्त, 2023 को सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय किया था। कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 153A, 295, 149, 307, 308, 323, 325, 395, 436 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि कोर्ट ने एसआईटी द्वारा सज्जन कुमार के खिलाफ लगाई गई हत्या की धारा 302 को हटाने का आदेश दिया था।
दरअसल, 1984 सिख विरोधी दंगों के दौरान जनकपुरी में दो सिखों सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की 01 नवंबर, 1984 को हत्या हुई थी। जबकि विकासपुरी पुलिस स्टेशन के इलाके में गुरचरण सिंह को जला दिया गया जिससे उनकी मौत हाे गई थी। इन दोनों मामलों मे 2015 में एसआईटी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसके लिए मई 2018 में सज्जन कुमार का पॉलीग्राफ भी किया जा चुका है। कोर्ट ने 25 फरवरी को सरस्वती विहार से जुड़े सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
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