नई दिल्ली, 13 मई . दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अप्रैल 2024 में दिल्ली में निर्वाचन आयोग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन करने के मामले में तृणमूल कांग्रेस के नौ नेताओं को जमानत दे दी . एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने तृणमूल कांग्रेस के सभी नेताओं को दस-दस हजार रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 21 मई को होगी.
आठ मई को कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के नौ नेताओं को पेशी से छूट दी थी. आज तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन,मोहम्मद नदीमुल हक, डोला सेन, साकेत गोखले, सागरिका घोष, अर्पिता घोष, शांतनु सेन, अबीर रंजन बिस्वास और सुदीप राहा कोर्ट के समक्ष पेश हुए. इन नौ नेताओं को कोर्ट ने आज जमानत दी. आज इस मामले में तृणमूल नेता विवेक गुप्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुए. विवेक गुप्ता को कोर्ट ने 30 अप्रैल को जमानत दी थी.
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से जारी चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए 21 अप्रैल को तृणमूल कांग्रेस के 10 नेताओं को समन जारी किया था. कोर्ट ने इन नेताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 145 और 34 के तहत संज्ञान लिया था. दरअसल आठ अप्रैल 2024 को शाम करीब चार बजे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन नेताओं ने प्रदर्शन बिना किसी अनुमति के कर अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का उल्लंघन किया. दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक इन नेताओं ने चेतावनी देने के बावजूद प्रदर्शन जारी रखा. इसके बाद एफआईआर दर्ज किया गया.
तृणमूल नेताओं का ये प्रदर्शन सीबीआई, ईडी, एनआईए और इनकम टैक्स विभाग के प्रमुखों को हटाने की मांग करते हुए किया गया था. तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि इन चारों एजेंसियां 2024 के आम चुनाव के दौरान सत्ताधारी भाजपा के दबाव में काम कर रही थी. 8 अप्रैल 2024 के प्रदर्शन के पहले तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने निर्वाचन आयोग के सभी आयुक्तों को अपनी मांग संबंधी ज्ञापन दिया था. इसके बाद तृणमूल नेताओं ने निर्वाचन आयोग के समक्ष धरना देना शुरू कर दिया जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था.
/संजय
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/ मुकुंद
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