मंदसौर, 9 नवंबर (Udaipur Kiran) . Madhya Pradesh के मंदसौर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. कोतवाली थाना प्रभारी पुष्पेन्द्र सिंह राठौड ने sunday को बताया कि आरोपी आमीन पुत्र रजाक मुस्लमान निवासी भौंईवाडा मदंसौर ने मेहजबीन पत्नी अजहर खां पठान निवासी भौंईवाडा मदंसौर का माह मई 2024 से आठ महिलाओं को कलेक्टर कार्यालय से सीधे बातचीत करते पशुपतिनाथ रोड सुलभ शौचालय के पास पट्टे दिलाने के नाम पर पिडीतो से अलग अलग राशी लेकर कुल 417000 (चार लाख सतराह हजार रुपये) लिये गये तथा आरोपी द्वारा सभी पिडित महिलाओं को आश्वासन देते हुए अधिकारीयों संपर्क होना बताकर पट्टे की कार्यवाही जारी होना बताया, जब पिडिताओं द्वारा तहसील में इस संबंध मे जानकारी प्राप्त की तो पता चला की एसी कोई पट्टे देने की योजना सरकार की नही थी .
आरोपी द्वारा उक्त धोखाधडी के पैसे महिलाओं के द्वारा मांगने पर नही दिये जाते व बहाने बनाने लगता जिससे कि सभी महिलाओं के द्वारा थाना कोतवाली पर दिनांक 18 जून 25 को एक लेखी आवेदन दिया गया जिसमें कि जांच करते पाया कि आरोपी आमीन द्वारा पैसे ऐंठने की नियत से सभी पिडित महिलाओं से अलग अलग राशी जो कि कुल 417000/- रुपयें की प्रधानमंत्री आवास योजना व पट्टे दिलाने के नाम पर धोखाधडी कर ले ली गई है, जो की घटना पर से आरोपी आमीन पिता रज्जाक मोहम्मद खान उम्र 45 वर्ष निवासी शहर किला रोड सुलभ कांपलेक्स के पास वार्ड क्र 24 मंदसौर के विरुद्ध अपराध क्र 319/25 धारा 420 भादवि का पंजीबद्ध किया गया, जिसमें कि आरोपी घटना दिनांक से ही फरार था . थाना प्रभारी राठोड ने बताया कि उक्त आरोपी को sunday को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है .
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(Udaipur Kiran) / अशोक झलोया
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