मुजफ्फरपुर नगर निगम की मेयर और बीजेपी की नेत्री निर्मला साहू के नाम पर दो अलग-अलग वोटर आईडी कार्ड जारी होने का मामला सामने आया है। इस मामले में जिला निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ने निर्मला साहू को नोटिस जारी करते हुए 16 अगस्त तक अपना पक्ष रखने का समय दिया है।
नोटिस में बताया गया है कि 1 जुलाई 2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची में मुजफ्फरपुर (94) विधानसभा क्षेत्र के दो अलग-अलग मतदान केंद्रों पर निर्मला साहू का नाम दर्ज है और दोनों पर अलग-अलग ईपिक नंबर भी हैं। निर्वाचन विभाग द्वारा यह पाया गया कि एक ही व्यक्ति के नाम पर दो वोटर आईडी कार्ड का पंजीकरण अवैध है और इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।
निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ने निर्मला साहू को यह नोटिस जारी करते हुए उनसे 16 अगस्त शाम 5 बजे तक अपना स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। यदि इस अवधि में उनका पक्ष नहीं आता है, तो विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
यह मामला राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि एक नेता के नाम पर दो वोटर आईडी कार्ड जारी होने से चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठ सकते हैं। निर्वाचन विभाग की जांच और कार्रवाई इस पर निर्णय लेने में अहम भूमिका निभाएगी।
You may also like
MP Rain Alert: मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे झमाझम बारिश का अलर्ट, राजधानी भोपाल सहित इन जगहों पर बरसेंगे बादल
हैरी ब्रूक ने गुलाटी मारते हुए लगाया अनोखा सिक्स, क्रिकेट के मैदान पर ऐसी बैटिंग शायद ही देखी होगी!
बार-बार पेशाब जाने से हैं परेशान? तो अपनाएँ यहˈ उपाय नहीं लगाएंगे टॉयलेट के चक्कर
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले ध्यान दें... इंस्टेंट e-PAN सर्विस दो दिनों तक नहीं मिलेगी, जानें क्या है कारण
टीम इंडिया का 2025 से 2027 तक का क्रिकेट शेड्यूल