इंटरनेट डेस्क। अक्षय कुमार की फिल्म जॉली एलएलबी-3 की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इंकार कर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि फिल्म कानूनी पेशे के लिए अपमानजनक है। न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति बृज राज सिंह की खंडपीठ ने जय वर्धन शुक्ला की याचिका पर आदेश पारित किया है।
न्यायालय ने याचिका में उठाए गए आपत्तियों को दरकिनार करते हुए कहा कि हमने उक्त फिल्म के तीन आधिकारिक ट्रेलर/टीजर देखे, इनमें ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, जिस पर हमारे दखल की आवश्यकता हो। न्यायालय ने कहा कि फिल्म के एक गाने ‘भाई वकील है’ के बोल भी देखे, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं मिला जो वास्तविक वकीलों के विरुद्ध हो।
याची की ओर से दलील दी गई थी कि फिल्म का ट्रेलर और गाने यूट्यूब व सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हो रहे हैं, जिससे अधिवक्ताओं की छवि को नुकसान पहुंच रहा है और न्यायपालिका पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
pc- illustrateddailynews.com
You may also like
70 के बुड्ढे` से घरवालों ने करवा दी शादी दुल्हन ने फिर जो किया सोच भी नहीं सकते आप देखें Video
अमेरिका: फ्लोरिडा ट्रक दुर्घटना के बाद सिख ड्राइवरों को झेलनी पड़ रही ये मुश्किलें
मध्य प्रदेश में प्रेम कहानी का खौफनाक मोड़: युवती ने प्रेमी को किया बंधक
Chandra Grahan 2025 : चन्द्रग्रहण में कहीं दिखा ब्लडमून का अद्भुत नजारा तो कहीं बादल बने किरकिरी
लाल मिर्च पाउडर की शुद्धता जांचने के आसान तरीके