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राष्ट्रपति ने वक्फ अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी, सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर

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नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ अधिनियम में संशोधन के लिए संसद द्वारा पारित विधेयक को आखिरकार मंजूरी दे दी है। अतः यह विधेयक अब कानून बन गया है और इसे सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके लागू किया जाएगा, और यह कानून आजादी से पूर्व के मुस्लिम वक्फ अधिनियम का स्थान लेगा। इस बीच, वक्फ अधिनियम में सरकार के संशोधन के खिलाफ एक और याचिका दायर की गई है।

यह केरल के मुस्लिम विद्वानों और मौलवियों के संगठन, समस्त केरल जमीयतुल उलेमा द्वारा दायर एक और याचिका है। जिसमें याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि सरकार ने कानून में संशोधन करके वक्फ के धार्मिक स्वरूप को बदल दिया है। साथ ही, यह वक्फ बोर्ड के लोकतांत्रिक शासन को भी नुकसान पहुंचा रहा है। राज्यों और वक्फ बोर्ड के अधिकार छीन लिये गये हैं। इससे पहले सांसद असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने भी इसी तरह की याचिका दायर की थी। इसलिए यह तीसरा आवेदन दायर किया गया है।

राजद, कांग्रेस, डीएमके द्वारा भी आवेदन दायर किए जा सकते हैं, जिसके कारण अब वक्फ अधिनियम में संशोधन के संबंध में कई आवेदन सामने आ रहे हैं। भाजपा के 45वें स्थापना दिवस समारोह के तहत दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण नहीं रखना चाहती, बल्कि चाहती है कि यह वक्फ कानून के मुताबिक चले। जो भी व्यक्ति वक्फ का प्रशासन संभालता है, उसे कानून के अनुसार सभी कार्यवाहियां संभालनी चाहिए। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का उपयोग मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। कार्यक्रम को संबोधित करने से पहले नड्डा ने कार्यालय पर भाजपा का झंडा फहराया।

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