मुंबई: मुंबई से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक महिला को उसके पारिवारिक झगड़ों को सुलझाने के नाम पर ढोंगी बाबा ने अपनी हवस का शिकार बनाया। महिला के अनुसार, बाबा ने कहा कि उसके अंदर बुरी आत्माएं हैं। इन आत्माओं को निकालने के लिए उसे जादू-टोना करना होगा। इस झांसे में फंसाकर बाबा उसे खोपोली और महाड ले गया, जहां उसने महिला के साथ कई बार बलात्कार किया। सांताक्रुज पुलिस ने इस मामले में अब्दुर लतीफ उर्फ बाबाजान नामक ढोंगी बाबा को नवी मुंबई से गिरफ्तार किया है।
क्या है मामला?
सांताक्रूज पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला की अपने पति से बनती नहीं थी। इसी दौरान महिला बाबाजान के संपर्क में आई। बाबाजान ने कहा कि तुम्हारे शरीर में भूत-प्रेत हैं और उससे नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है। इस भूत-प्रेत को अपने शरीर से निकालने के लिए तुम्हें जादू-टोना और काला जादू करना होगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें नवी मुंबई, खोपोली और महाड आना होगा।
साल भर करता रहा यौन शोषण
सुखी जीवन के लिए महिला बाबाजान की हर बात मानने को तैयार हो गई। वह जहां भी ले जाता, वह वहां जाती। बाबाजान कभी धूपबत्ती तो कभी अन्य पदार्थ देकर उसका यौन शोषण करता था। लगभग एक साल से महिला बिना किसी मदद के बाबाजान की यातनाएं सह रही थी। हालांकि जब उसे कोई लाभ नहीं मिला, तो उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
भूटानी लड़की को पुणे में किया प्रताड़ित
वहीं, पुणे में एक और घिनौना मामला सामने आया है। भूटानी युवती को नौकरी का लालच देकर पुणे बुलाया गया। यहां उसके साथ बलात्कार किया गया। पुणे सेशन कोर्ट ने इस मामले में मुख्य आरोपी शंतनु कुकडे समेत आठ आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पीड़ित युवती ने भूटान से ऑनलाइन माध्यम से कोर्ट के सामने अपनी आपबीती सुनाई। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि आरोपियों ने पीड़िता की मजबूरी का फायदा उठाया और पांच साल तक उसके साथ बार-बार बलात्कार किया। सरकारी पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. एम. टाकलिकर ने यह आदेश पारित किया।
कौन हैं आरोपी?
आरोपी शांतनु सैमुअल कुकड़े (53), ऋषिकेश नवले (48), जलिंदर बड्डे, उमेश शहाणे, प्रतीक शिंदे (36), विपिन बिडकर, सागर रसागे (35) और रौनक जैन (38) की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गईं। समर्थ पुलिस स्टेशन में इन समेत कुल पंद्रह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह अपराध 2020 से जनवरी 2025 के बीच नाना पेठ स्थित एक फ्लैट, रायगढ़ के सर्वे बीच स्थित एक बंगले और पानशेत स्थित एक होटल में हुआ था। अगर आरोपियों को जमानत मिल जाती है, तो वे पीड़िता और गवाहों पर दबाव बना सकते हैं। इसलिए अतिरिक्त लोक अभियोजक प्रेम कुमार अग्रवाल ने उनकी जमानत याचिका खारिज करने की मांग की। अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया।
क्या है मामला?
सांताक्रूज पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला की अपने पति से बनती नहीं थी। इसी दौरान महिला बाबाजान के संपर्क में आई। बाबाजान ने कहा कि तुम्हारे शरीर में भूत-प्रेत हैं और उससे नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है। इस भूत-प्रेत को अपने शरीर से निकालने के लिए तुम्हें जादू-टोना और काला जादू करना होगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें नवी मुंबई, खोपोली और महाड आना होगा।
साल भर करता रहा यौन शोषण
सुखी जीवन के लिए महिला बाबाजान की हर बात मानने को तैयार हो गई। वह जहां भी ले जाता, वह वहां जाती। बाबाजान कभी धूपबत्ती तो कभी अन्य पदार्थ देकर उसका यौन शोषण करता था। लगभग एक साल से महिला बिना किसी मदद के बाबाजान की यातनाएं सह रही थी। हालांकि जब उसे कोई लाभ नहीं मिला, तो उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
भूटानी लड़की को पुणे में किया प्रताड़ित
वहीं, पुणे में एक और घिनौना मामला सामने आया है। भूटानी युवती को नौकरी का लालच देकर पुणे बुलाया गया। यहां उसके साथ बलात्कार किया गया। पुणे सेशन कोर्ट ने इस मामले में मुख्य आरोपी शंतनु कुकडे समेत आठ आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पीड़ित युवती ने भूटान से ऑनलाइन माध्यम से कोर्ट के सामने अपनी आपबीती सुनाई। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि आरोपियों ने पीड़िता की मजबूरी का फायदा उठाया और पांच साल तक उसके साथ बार-बार बलात्कार किया। सरकारी पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. एम. टाकलिकर ने यह आदेश पारित किया।
कौन हैं आरोपी?
आरोपी शांतनु सैमुअल कुकड़े (53), ऋषिकेश नवले (48), जलिंदर बड्डे, उमेश शहाणे, प्रतीक शिंदे (36), विपिन बिडकर, सागर रसागे (35) और रौनक जैन (38) की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गईं। समर्थ पुलिस स्टेशन में इन समेत कुल पंद्रह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह अपराध 2020 से जनवरी 2025 के बीच नाना पेठ स्थित एक फ्लैट, रायगढ़ के सर्वे बीच स्थित एक बंगले और पानशेत स्थित एक होटल में हुआ था। अगर आरोपियों को जमानत मिल जाती है, तो वे पीड़िता और गवाहों पर दबाव बना सकते हैं। इसलिए अतिरिक्त लोक अभियोजक प्रेम कुमार अग्रवाल ने उनकी जमानत याचिका खारिज करने की मांग की। अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया।
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