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गुजरात की 'गिफ्ट सिटी' में खूब छलक रहे हैं जाम, अंग्रेजी शराब के बाद बीयर की ज्यादा बिक्री, वाइन पीने वाले कम

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अहमदाबाद: देश के शराबबंदी वाले राज्य गुजरात की गिफ्ट सिटी में खूब जाम छलक रहे हैं। दिसंबर, 2023 में सरकार द्वारा गिफ्ट सिटी में शर्तों के साथ शराब बेचने और पीने की स्वीकृति देने के बाद से यहां पर दो हाेटलों को 'वाइन एंड डाइन' की सुविधा दी गई थी। राज्य सरकार के आंकड़ों में सामने आया है कि इस साल 31 जनवरी, 2025 तक गिफ्ट सिटी में 3,324 अंग्रेजी शराब की बिक्री हुई। सरकार ने पिछले महीने खत्म हुए बजट सत्र में गिफ्टी सिटी शराब की खपत के आंकड़े बताए थे। सरकार ने बताया था कि उसे गिफ्ट सिटी शराब बिक्री से 94.19 लाख रुपये कमाई हुई। वर्तमान में आबकारी विभाग मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के पास है। गिफ्ट सिटी में शराबबंदी हटने के बाद इसकी रैकिंग में सुधार हुआ है। गिफ्ट सिटी शराब पीने के बनने वाले परमिट का सालाना शुल्क 1000 रुपये रखा गया है। वाइन से ज्यादा बीयर की बिक्री राज्य सरकार ने 30 दिसंबर, 2023 से GIFT सिटी के परिसर के भीतर शराब की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध हटा लिया था। तब से गिफ्ट सिटी में 3,324 लीटर विदेशी शराब, 470 लीटर शराब और 19,915 लीटर बीयर बेची जा चुकी है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार के इस फैसले का तब कांग्रेस ने काफी विरोध किया था। सरकार ने गिफ्ट सिटी दो होटलों को शराब बेचने का लाइसेंस दिया था। सरकार के इस फैसले के बाद गिफ्ट सिटी चर्चा में आ गई थी। गिफ्ट सिटी में होटल या क्लब में शराब खरीदने या पीने के लिए आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। आपको बस गिफ्ट सिटी का निवासी होना चाहिए। सभी निवासियों को परमिट मिलता है जिसे साल में एक बार रिन्यू कराना होता है। परमिट वाले पी सकते हैं शराब गुजरात 1969 में अपने गठन के बाद से गुजरात एक शराबमुक्त राज्य रहा है, जिसमें शराब की बिक्री और खपत दोनों पर प्रतिबंध है, फिर भी राज्य में आने वाले लोगों को उनके यात्रा टिकट के बदले शराब परमिट जारी किए जाते हैं। गिफ्ट सिटी में शर्तों के साथ परमिट के आधार पर शराब-पीने की छूट है। गिफ्ट सिटी पहली ऐसी जगह है जहां पर शराब के सेवन को मंजूरी दी गई थी, बाकी राज्य में सिर्फ टूरिस्ट को नियमों के साथ पीने की अनुमति है। इसके अलावा डॉक्टर की सिफारिश पर जांच के बाद हेल्थ परमिट भी बनता है। (एजेंसी इनपुट के साथ)
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