सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में विभिन्न राज्यों में आए भूस्खलन और बाढ़ की घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाकों में हो रही आपदाओं के पीछे पेड़ों की अवैध कटाई भी एक बड़ी वजह है।
प्राकृतिक आपदा से प्रभावित राज्यों के लिए तत्काल पैकेज जारी करने की मांग, खड़गे बोले- 'पीएम केयर फंड' का हो इस्तेमालSupreme Court issues notice to the Centre and states on a petition relating to the floods and rains in Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jammu and Kashmir and Punjab. Supreme Court expresses serious concern about the rains and floods and says there is illegal felling of trees in the… pic.twitter.com/cnD4vBjTlz
— ANI (@ANI) September 4, 2025
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार, एनडीएमए, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एनएचएआई, और संबंधित राज्य सरकारों (हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और पंजाब) को नोटिस जारी किया है।
यह कदम उस याचिका की सुनवाई के दौरान उठाया गया, जिसमें दलील दी गई थी कि पेड़ों की अवैध कटाई प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ावा दे रही है। कोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सुधारात्मक उपायों की रूपरेखा पेश करने को कहा है।