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महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला: इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल टैक्स से मिलेगी छूट

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मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने घोषणा की है कि अब राज्य के प्रमुख टोल प्लाज़ा और हाईवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल टैक्स से छूट दी जाएगी। यह नई व्यवस्था 22 अगस्त की मध्यरात्रि से प्रभावी हो चुकी है। इस फैसले का उद्देश्य लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित करना और प्रदूषण कम करके राज्य को हरित विकास की दिशा में आगे बढ़ाना है।

राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने जानकारी दी कि यह छूट अटल सेतु, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग जैसे बड़े मार्गों पर लागू होगी। इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक चारपहिया गाड़ियां (M2, M3, M6 कैटेगरी) और इलेक्ट्रिक बसों को टोल नहीं देना होगा। इसमें न केवल राज्य परिवहन उपक्रम (STU) की बसें बल्कि निजी इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल की गई हैं।

सरकार ने इस फैसले को कानूनी रूप से लागू करने के लिए मोटर वाहन कर अधिनियम, 1958 के तहत अधिसूचना जारी की है। परिवहन मंत्री का कहना है कि यह कदम न सिर्फ ईवी मालिकों को आर्थिक राहत देगा, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। मंत्री ने इसे महाराष्ट्र को देश का अग्रणी इलेक्ट्रिक वाहन-अनुकूल राज्य बनाने की दिशा में एक ठोस पहल बताया।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस नीति से इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता में तेजी आएगी। टोल से छूट मिलने के बाद इलेक्ट्रिक वाहन चालकों के खर्च में कमी आएगी, जिससे लोग पारंपरिक पेट्रोल-डीजल वाहनों की जगह ईवी को चुनने के लिए प्रोत्साहित होंगे। पर्यावरणविदों का कहना है कि यह निर्णय वायु प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने में भी सहायक साबित होगा।



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