नई दिल्ली। निवेशकों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने और भरोसेमंद संवाद सुनिश्चित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बड़ा कदम उठाया है। अब से सेबी द्वारा पंजीकृत सभी संस्थाओं को निर्देश दिया गया है कि वे अपने मौजूदा ग्राहकों को केवल ‘1600’ सीरीज के फोन नंबर से ही सेवा और लेन-देन संबंधी कॉल करें। यह निर्देश विशेष रूप से ऐसे मामलों को रोकने के लिए है, जहां धोखेबाज 10 अंकों वाले मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर पहचान छुपाकर निवेशकों को ठग लेते हैं।
इस निर्णय की जानकारी दूरसंचार विभाग (DoT) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर साझा की। विभाग ने लिखा, “असली कॉल को पहचानें और अपने निवेश को सुरक्षित रखें। किसी भी संदेहास्पद गतिविधि की जानकारी 'संचार साथी' को दें या वित्तीय नुकसान की स्थिति में 1930 पर कॉल करें।”
क्या कहा सेबी ने?
सेबी ने स्पष्ट रूप से कहा है, “सभी विनियमित और पंजीकृत संस्थाएं केवल ‘1600’ सीरीज वाले नंबरों से ही मौजूदा ग्राहकों को सेवा या लेन-देन से संबंधित वॉयस कॉल करें।” इसका मकसद है कि निवेशक आसानी से यह पहचान सकें कि कॉल किसी सेबी-रेगुलेटेड संस्था से ही आ रही है, जिससे वे किसी फर्जीवाड़े का शिकार न बनें।
अवांछित कॉल्स या संदिग्ध गतिविधियों की कहां करें शिकायत?
निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे अनचाही मार्केटिंग कॉल्स (UCC) या किसी भी तरह की संदिग्ध कॉल/मैसेज की शिकायत तुरंत करें। इसके लिए वे अपने टेलिकॉम ऑपरेटर (जैसे Airtel, Jio, Vi, MTNL, BSNL) की ऐप या वेबसाइट पर जाकर Do Not Disturb (DND) सेवा एक्टिव कर सकते हैं। इसके अलावा TRAI की DND ऐप या 1909 नंबर पर कॉल/मैसेज करके भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
अगर आपको किसी कॉल से धोखाधड़ी का संदेह हो, तो उसकी सूचना दूरसंचार विभाग के 'चक्षु प्लेटफॉर्म' पर दें। और यदि आप पहले ही किसी साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं, तो तुरंत साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें या www.cybercrime.gov.in वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
सेबी और ट्राई का संयुक्त प्रयास
यह पहल सेबी और ट्राई (TRAI) की साझेदारी में निवेशकों के लिए एक सुरक्षित और पारदर्शी वित्तीय माहौल तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में यह व्यवस्था धोखेबाजों के लिए बड़ी बाधा साबित हो सकती है।
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