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Politics News- CM योगी ने यूपी में लागू की धारा 163, शहर में 15 सितंबर से 13 नवंबर तक इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हमेशा अपने निर्णयों के लिए सुर्खियों में रहते हैं, अगर हम बात करें हाल ही के समय की तो आगामी त्यौहारों और कार्यक्रमों के मद्देनजर, शहर में बीएनएस की धारा 163 लागू की जा रही है, जो 15 सितंबर से 13 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। ये उपाय विभिन्न त्यौहारों, जैसे बारावफात, ईद-ए-मिलाद, विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी, महात्मा गांधी जयंती, शारदीय नवरात्रि, साथ ही राजनीतिक दलों और संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन के जवाब में किए गए हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स

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धारा 163 नियम:

ड्रोन प्रतिबंध: विधान भवन, सरकारी कार्यालयों और एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है।

हथियारों का निषेध: शहर के भीतर धारदार और नुकीले हथियार, ज्वलनशील पदार्थ और अन्य खतरनाक वस्तुओं को ले जाना प्रतिबंधित है।

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15-16 सितंबर के लिए यातायात सलाह:

निर्माण सूचना: कानपुर हाईवे पर एक एलिवेटेड पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए 4,40,000 वोल्ट की बिजली आपूर्ति के लिए एक मोनोपोल की स्थापना की आवश्यकता है। इससे रविवार को सुबह 10 बजे से सोमवार को रात 10 बजे तक यातायात प्रतिबंध रहेगा।

यातायात प्रतिबंध:

भारी वाहन: उन्हें नटकुर नहर चौराहे से स्कूटर इंडिया चौराहे तक जाने से प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके बजाय, उन्हें बिजनौर थाना चौराहे से लखनऊ और फिर कानपुर की ओर जाने वाले मार्ग का उपयोग करना चाहिए।

हल्के वाहन:

नटकुर नहर चौराहे से स्कूटर इंडिया चौराहे तक जाने वाले वाहन प्रतिबंधित हैं। वे हाइड्रेल तिराहा से लखनऊ या किसान पथ से कानपुर की ओर जा सकते हैं।

इन व्यस्त अवधि के दौरान यातायात की सुरक्षा और सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए ये उपाय किए गए हैं। कृपया अपने मार्गों की योजना तदनुसार बनाएं और किसी भी अन्य अपडेट के बारे में सूचित रहें।

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