जबलपुर, 21 अगस्त . सीबीआई की विशेष अदालत, जबलपुर, ने मध्य प्रदेश के सागर जिले में डाक विभाग के तीन अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है.
अदालत ने यह फैसला 17 नवंबर 2022 को दर्ज मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद सुनाया.
दरअसल, सीबीआई ने 17 नवंबर 2022 को मामला दर्ज किया था. आरोप था कि 1 जनवरी 2020 से 5 जुलाई 2021 के बीच सागर जिले के बीना एलएसजी उप डाकघर में पदस्थ डाक सहायक (बाद में उप डाकपाल) विशाल कुमार अहिरवार, हेमंत सिंह और रानू नामदेव ने सरकारी पद का दुरुपयोग किया.
जांच में सामने आया कि आरोपियों ने कई खातों में हेरफेर कर फर्जी पासबुक जारी की और इस प्रक्रिया में सरकार को 1,21,82,921 रुपए का नुकसान पहुंचाया, जबकि खुद को अनुचित लाभ दिलाया.
जबलपुर की विशेष सीबीआई अदालत ने लंबी सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया.
तत्कालीन उप डाकपाल विशाल कुमार अहिरवार को 5 साल की कठोर कारावास की सजा और 39 हजार रुपए जुर्माना, हेमंत सिंह को 4 साल की कठोर कारावास और 7 हजार रुपए जुर्माना की सजा दी गई.
इसके अलावा, रानू नामदेव को भी 4 साल की कठोर कारावास और 7 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी गई.
सीबीआई ने जांच पूरी करने के बाद 29 दिसंबर 2023 को तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.
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पीएसके/एबीएम
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