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तेलंगाना में दो और कफ सिरप पर बैन, नोटिस जारी

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हैदराबाद, 8 अक्टूबर . तेलंगाना औषधि नियंत्रण प्रशासन ने Wednesday को दो और कफ सिरप पर पूर्ण रोक (सार्वजनिक चेतावनी) संबंधी नोटिस जारी की. इन दोनों में विषाक्त पदार्थ डायथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) की मिलावट पाई गई.

लोगों को रिलाइफ और रेस्पिफ्रेश टीआर सिरप का इस्तेमाल तुरंत बंद करने की चेतावनी दी है.

यह कदम Madhya Pradesh और Rajasthan में बच्चों की मौतों के चार दिन बाद उठाया गया है.

औषधि नियंत्रण प्रशासन ने रिलाइफ (एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, गुआइफेनेसिन, टरब्यूटेलिन सल्फेट और मेन्थॉल सिरप) के लिए ‘स्टॉप यूज’ नोटिस जारी किया है; बैच संख्या एलएसएल25160; समाप्ति तिथि 12/2026 और शेप फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, Gujarat द्वारा निर्मित.

दूसरा कफ सिरप रेस्पिफ्रेश टीआर (ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, टरब्यूटेलिन सल्फेट, गुआइफेनेसिन और मेन्थॉल सिरप) है; बैच संख्या आरओ1जीएल2523; समाप्ति तिथि 12/2026 और रेडनेक्स फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, Gujarat द्वारा निर्मित.

औषधि नियंत्रण प्रशासन के महानिदेशक, शाहनवाज कासिम ने लोगों को सलाह दी है कि यदि उनके पास ये दोनों कफ सिरप हैं, तो इनका सेवन बंद कर दें और बिना देर किए निकटतम औषधि नियंत्रण प्राधिकरण को इसकी सूचना दें.

आम जनता भी उक्त उत्पादों के होने की सूचना सीधे औषधि नियंत्रण प्रशासन, तेलंगाना को टोल-फ्री नंबर 1800-599-6969 पर दे सकती है, जो सभी कार्य दिवसों में सुबह 10:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक उपलब्ध है.

सभी औषधि निरीक्षण और सहायक निदेशकों को निर्देश दिया गया है कि वे खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं और अस्पतालों को तुरंत सूचित करें कि वे उक्त उत्पाद बैचों के किसी भी स्टॉक को फ्रीज कर दें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी परिस्थिति में इन्हें वितरित या बेचा न जाए.

शाहनवाज कासिम ने कहा, “तेलंगाना औषधि नियंत्रण प्रशासन ने आवश्यक प्रवर्तन उपाय शुरू कर दिए हैं और पब्लिक हेल्थ को किसी भी खतरे से बचाने के लिए स्थिति पर सक्रिय रूप से नजर रख रहा है.”

उन्होंने कहा कि जनता से अत्यधिक सावधानी बरतने और डायथिलीन ग्लाइकॉल विषाक्तता से जुड़े किसी भी संभावित स्वास्थ्य खतरे से बचने के लिए उपरोक्त उत्पादों के उपयोग से बचने का आग्रह किया जाता है.

केआर/

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