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नई आयकर स्लैब: 12 लाख तक की आय पर टैक्स छूट की खुशखबरी

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बजट में आयकर छूट की घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बजट में 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट की घोषणा की है, जो छोटे व्यापारियों और मध्यवर्गीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है।


इस नई व्यवस्था का लाभ केवल 12 लाख रुपये तक की आय पर ही नहीं, बल्कि उससे अधिक कमाने वालों को भी मिलेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को 12 लाख 75 हजार रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।


हर टैक्सपेयर को मिलेगा लाभ

केंद्रीय वित्त मंत्री के इस बजट में किए गए एलान से सभी टैक्सपेयर को लाभ होगा। 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री करने से सभी को कुछ न कुछ बचत होगी। हालांकि, यह छूट केवल नई टैक्स व्यवस्था में लागू होगी।


नौकरीपेशा के लिए अतिरिक्त छूट

सभी के लिए 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट दी गई है, लेकिन कर्मचारियों को स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 75 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इसका मतलब है कि 12 लाख 75 हजार रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।


पुरानी व्यवस्था की तुलना

पहले नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री किया गया था। अब यह सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे सीधे 5 लाख रुपये की बचत होगी।


टैक्स बचत का विवरण

वित्त मंत्री ने बताया कि 12 लाख से ऊपर की आय पर भी टैक्स में बचत होगी। 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि 12 से 18 लाख रुपये तक की आय पर लगभग 70,000 रुपये की बचत होगी। 24 लाख रुपये और उससे अधिक की आय पर 1,10,000 रुपये तक की बचत होगी।


नए टैक्स स्लैब के नियम

नए टैक्स स्लैब के अनुसार: 0 से 4 लाख आय पर 0% टैक्स, 4 से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 लाख पर 10%, 12 से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख पर 20%, 20 से 24 लाख पर 25%, और 24 लाख से ऊपर पर 30% टैक्स लगेगा।


आयकर की गणना का तरीका

यदि किसी की आय 13 लाख रुपये है, तो उसे 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 13 लाख की आय पर टैक्स की गणना स्लैब के अनुसार की जाएगी, जिसमें पहले 4 लाख पर 0%, फिर 4 लाख पर 5%, और 4 लाख पर 10% टैक्स लगेगा।


नई टैक्स व्यवस्था की विशेषताएँ

नई टैक्स व्यवस्था में 4 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री है। इससे ऊपर 4 से 8 लाख पर 5% और 8 से 12 लाख पर 10% टैक्स लगेगा। यह छूट आयकर की धारा 87ए के तहत दी गई है।


नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था

देश में नई और पुरानी दोनों टैक्स व्यवस्थाएँ चल रही हैं। वर्तमान में 72% करदाता नई व्यवस्था का उपयोग कर रहे हैं, और सरकार ने नई व्यवस्था में टैक्स छूट देने का निर्णय लिया है।


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