बांसवाड़ा न्यूज़ डेस्क, नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। वारदात कोतवाली थाना क्षेत्र की है। पीड़िता के पिता ने 22 जुलाई, 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि उनकी 14 वर्षीय बेटी जंगल में बकरियां चराने गई थी, जहां भापोर निवासी रमण ने उससे ज्यादती की।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक हेमेंद्र नाथ पुरोहित ने बताया कि मौजूदा साक्षों और पत्रावलियों के अवलोकन के आधार पर न्यायाधीश विशेष न्यायालय की न्यायाधीश तारा अग्रवाल ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया।